झारखंड: नाबालिग से गैंगरेप के 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना


लातेहार, झारखंड
झारखंड की एक विशेष अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लातेहार जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) के जुर्म में 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण और कोर्ट का फैसला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोषियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए न केवल जेल की सजा सुनाई, बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
सजा और जुर्माने का विवरण:
 * आजीवन कारावास: सभी 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा।
 * आर्थिक दंड: प्रत्येक दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
 * अतिरिक्त सजा: जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषियों को 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई:
 * IPC की धारा 376D (गैंगरेप): इसके तहत उम्रकैद और 10 लाख का जुर्माना।
 * पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन हमला): इसके तहत 20 साल की कठोर कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
> नोट: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
> दोषियों के नाम
सजा पाने वाले दोषियों की पहचान इस प्रकार है:
 * करीमन गंझू (38)
 * मुकेश गंझू (27)
 * सुरेश गंझू (29)
 * पिंटू गंझू (25)
 * बीरेंद्र गंझू (23)
 * रोहित उरांव (25)

क्या थी पूरी घटना?

यह हृदयविदारक घटना 10 मई 2022 की है। पीड़िता, जो उस समय नाबालिग थी, अपने पिता के साथ चंदवा इलाके में एक शादी समारोह में गई थी। रात करीब 3 बजे, वह अपनी छोटी बहन को सुलाने के लिए घर लौटी। जब वह वापस समारोह स्थल पर जाने के लिए घर का दरवाजा बंद कर रही थी, तभी आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और पास के एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
कानूनी प्रक्रिया:

घटना के अगले दिन, 11 मई को चंदवा थाने में केस दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।


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