मेदिनीनगर: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में रविवार को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के चार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलने वाली इस परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और अवांछित गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 100 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी, भाला या चाकू लेकर चलने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग को वर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने और कदाचार रोकने के उद्देश्य से केंद्रों के समीप स्थित सभी फोटो स्टेट दुकानों को परीक्षा के दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि अभ्यर्थी बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षा दे सकें।
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