मेदिनीनगर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति: 1 मई से सड़कों पर फल के ठेले प्रतिबंधित, पुलिस क्लब बनेगा नई मंडी


मेदिनीनगर: पलामू जिला मुख्यालय की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत आगामी 1 मई से शहर के मुख्य मार्गों पर फल के ठेले लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। महापौर अरुणा शंकर ने छहमुहान स्थित पुलिस क्लब कैंपस का निरीक्षण करने के बाद यह स्पष्ट किया कि शहर में बिना अनुमति के मुख्य सड़कों पर लग रहे ठेलों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए निगम के अधीन आने वाले पुलिस क्लब कैंपस की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शहर के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए फल ठेलों को एक व्यवस्थित मंडी के रूप में यहाँ स्थानांतरित किया जा सके। महापौर के अनुसार, कचहरी चौक से सर्किट हाउस, सद्दिक मंजिल चौक से छहमुहान और बाजार क्षेत्र के सभी ठेलों को अब पुलिस क्लब परिसर में ही अपनी दुकानें लगाने की अनुमति होगी।

नगर प्रशासन ने इस नई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए कड़े दंड का प्रावधान भी किया है। महापौर ने चेतावनी दी है कि 1 मई के बाद यदि कोई भी फल विक्रेता 'ठेला वर्जित मार्ग' पर अनधिकृत रूप से दुकान लगाते हुए पाया जाता है, तो उससे 500 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन का मानना है कि पुलिस क्लब, जो शहर का हृदय स्थल है, वहाँ मंडी शिफ्ट होने से ग्राहकों को एक ही छत के नीचे फल उपलब्ध होंगे और शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। निगम की इस पहल से शहर के सौंदर्यकरण और सुव्यवस्थित यातायात की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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