लातेहार: झारखंड के लातेहार जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने सभी छह दोषियों पर 10-10 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के अनुसार, यदि दोषी जुर्माने की यह राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह खौफनाक घटना 10 मई 2022 को चंदवा थाना क्षेत्र में घटी थी। पुलिस रिपोर्ट और अदालत में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और वह अपने पिता के साथ घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। तड़के करीब 3 बजे जब पिता के कहने पर वह अपनी छोटी बहन को सुलाने के लिए वापस घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपी उसे जबरन अगवा कर पास के ही एक इलाके में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत और चार्जशीट पेश किए थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने तथा साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन करने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि दोषियों को दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है, साथ ही इसे समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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