मेदिनीनगर (पलामू): शहर में मिलावटखोरी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गायत्री मंदिर रोड, सुदना क्षेत्र में सात प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की गई। इस औचक निरीक्षण से पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान विभाग ने न केवल नियमों की अनदेखी करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया, बल्कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले संचालकों को कड़ी चेतावनी भी जारी की।
निरीक्षण की जद में आए प्रतिष्ठानों में अंशिका जनरल स्टोर और अंदाज किराना स्टोर की स्थिति सबसे चिंताजनक पाई गई। ये दोनों दुकानें बिना किसी वैध खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के धड़ल्ले से संचालित हो रही थीं। जांच दल को यहाँ न केवल भारी गंदगी और भंडारण में भारी अनियमितता मिली, बल्कि बड़ी मात्रा में एक्सपायरी यानी समय सीमा समाप्त हो चुका सामान भी बरामद हुआ। विभाग ने इन दोनों कारोबारियों पर तत्काल आर्थिक जुर्माना ठोकते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। इसी प्रकार, मनीष जनरल स्टोर और छोटू जनरल स्टोर भी बिना लाइसेंस के कारोबार करते पकड़े गए, जिन्हें जल्द से जल्द अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश देते हुए दंडित किया गया।
इसके अतिरिक्त, जांच टीम ने केक स्टार, साहू किराना एंड जनरल स्टोर और उजाला बेकरी का भी बारीकी से मुआयना किया। हालांकि यहाँ स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, लेकिन फिर भी कमियों को देखते हुए संचालकों को कार्यप्रणाली में सुधार के आवश्यक निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और बंद स्थानों में बढ़ती नमी के कारण खाद्य पदार्थों के जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है, इसलिए व्यापारियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे केवल ताजी और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का ही विक्रय करें और सड़े-गले या बासी सामान को तुरंत नष्ट कर दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पैकेज्ड फूड पर FSSAI नंबर, निर्माण तिथि और निर्माता का पता होना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार, जिले में औचक निरीक्षण का यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा ताकि शहर के सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह हाइजीनिक और नियमों के अनुकूल संचालित हो सकें।
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